इनकम टैक्स और प्रेसिडेंट एमोलुमेंट्स एंड पेंशन एक्ट में राष्ट्रपति को टैक्स से छूट नहीं दी गई है. यानी राष्ट्रपति को टैक्स चुकाना पड़ता है.